BMS ने मुख्यमंत्री श्रम मंत्री के नाम श्रमिको के वेतन पुनरीक्षण अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर को सोपा ज्ञापन

डिंडोरी
भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष राकेश राज और उनकी टीम ने श्रमिको की समस्याओं को अपनी समस्या। समझ कर उनके हितों में लगातार अग्रसर रहते हुए कार्य कर रहे है कोई भी श्रमिको को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न हो जिसके लिए उनकी मेहनत के अनुरूप भुगतान प्राप्त हो मध्यप्रदेश शासन से होने बाले लाभ सभी मजदूरों को मिले इन कामों पर निरंतर प्रयास रत रहते हुए आज कलेक्ट्रेट पहुंच कर माननीय मुख्य मंत्री श्रम मंत्री के नाम कलेक्टर विकास मिश्रा को श्रमिको की समस्याओं से अवगत कराते हुए मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 4/3/24 के पृष्ठ क्रमांक135.136 और 136(1) से 136(4)पर प्रकाशित श्रम विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014ए – 16 श्रमायुक्त मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2024/8621/- 870 इंदौर दिनांक13.3.24 के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के श्रमिको के लिए न्यूनतम वेतन की दरे पुनरीक्षित हुई जो 1/4/24 से प्रभावशील थी।

न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाह कार बोर्ड की अनुशंसा के आधार क्रिया जाता है।यह पुनरीक्षण वर्ष 2019 से लंबित परन्तु तत्कालिक प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया।

महोदय उपरोक्त पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन से श्रमिको के जीवन स्तर में सुधारऔर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।उक्त असाधारण पत्र पर आपत्ति की गई है। जिससे इसके लागू होने में व्यवधान उत्पन्न हुआ है चुकी प्रदेश सरकार का दायित्व है की श्रमिको के अधिकार सुरक्षित किए जाए और श्रमिको और उनके परिवारों  के हित को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित न्यूनतम शीघ्र लागू करने की मांग की उपस्थितगण राजाराम साहू,ननदेश,दुर्गेश नागेश,संगीता लोरिया,धनेश्वरी, सरिता छांटा, सचिन धुर्वे,द्रोपती वालरे,तुलसीराम,हेमलता,मदन सिंह,राजकुमार मसराम,एवम समस्त मोबिलाइजर संघ जिला डिंडोरी

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