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शराब घोटाला: केजरीवाल को राहत नहीं, लगा बड़ा झटका, 3 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी न्यायिक हिरासत अवधि 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई।अदालत फिलहाल इस संबंध में दलीलें सुन रही है कि सीबीआई की ओर से केजरीवाल के खिलाफ दाखिल पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं।

सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 14 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग की है। सीबीआई का आरोप है कि केजरीवाल ने 40 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों को 90-90 लाख रुपये देने का वादा किया था। यह मामला गोवा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर साउथ ग्रुप से पैसे आए थे।

सीबीआई ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की
राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की है। सीबीआई ने कहा कि एक और आरोपी विनोद चौहान के पास के. कविता के पीए के साथ लेनदेन का सबूत है। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और उन्होंने बताया कि उनका शुगर कम हो रहा है। उन्होंने कोर्ट से दोपहर का भोजन करने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने पहले केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार किया। इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी। सीबीआई का आरोप है कि गोवा चुनाव में खर्च हुआ सारा पैसा दुर्गेश पाठक के निर्देश पर ही खर्च किया गया था। दुर्गेश पाठक दिल्ली के विधायक हैं और गोवा चुनाव के प्रभारी थे। राउज एवेन्यू कोर्ट 3 सितंबर को सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेगी।

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