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इंदौर में अब घर में किराएदार या नौकर रखने पर पुलिस को देनी होगी सूचना, बोतल में नहीं ले सकेंगे पेट्रोल-डीजल भी, SP का आदेश

 इंदौर

 इंदौर के पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने किराएदार, नौकर आदि रखने को लेकर संबंधित थाने में सूचना देने के संबंध में आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा इंदौर में पेट्रोल पंप से खुले डिब्बे, बोतल रूप में पेट्रोल या डीजल विक्रय करने को लेकर भी सख्त आदेश दिया है. इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पुलिस आयुक्त राकेश गुप्ता की ओर से किराएदारों, घरेलू कामगारों, कर्मचारी, छात्रावास के विद्यार्थियों, होटल, धर्मशाला में ठहरने वाले लोगों की सूचना संबंधित थाने पर दी जाना आवश्यक है. इस संबंध में उनके द्वारा लिखित आदेश जारी कर दिया गया है.

इस मामले में आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एक पक्षीय कार्रवाई होगी. इस पूरे मामले में पुलिस दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी गिरफ्तारी भी करेगी.

इन सभी पर लागू होगा नियम
प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार, जो व्यक्ति 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हैं उनके संबंध में यह नियम लागू होगा. इसके अलावा प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के गार्ड, स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर, भवन निर्माण में लगे चौकीदार, मजदूर, होटल, धर्मशाला में रुकने वाले लोगों पर भी यह लागू होगा.

डिब्बे में पेट्रोल-डीजल देने पर होगी कार्रवाई
पुलिस आयुक्त राकेश गुप्ता द्वारा जारी किए गए आदेश को इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के संज्ञान में ला दिया है. कलेक्टर ने बताया कि विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात सामने आ रही थी कि इंदौर शहर में कई पेट्रोल पंप संचालक डिब्बे में पेट्रोल दे रहे हैं.

यह नियम विरुद्ध है. इस संबंध में आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि इससे पहले फरवरी माह में राकेश गुप्ता ने इंदौर पुलिस कमिश्नर का पदभार ग्रहण करते हुए कहा था वे इंदौरवासियों को सुरक्षा का माहौल देंगे. पुलिस की सक्षमता बढ़ाएंगे ताकि अपराध कम हो.

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