ब्रेकिंग न्यूज

गंभीर रूप से घायल श्री पासतारिया पी एम श्री एयर एंबुलेंस से जबलपुर से पहुँचे भोपाल

भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार कटनी -रीठी सड़क मार्ग स्थित ग्राम हरदुआ के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीज़ श्री विनय पासतारिया को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से उच्च इलाज़ सुविधा के लिए भोपाल के लिए रेफर किया गया है। कलेक्टर कटनी श्री दिलीप कुमार यादव ने बताया कि रायसेन जिले के बरेली निवासी 35 वर्षीय मरीज श्री विनय पासतारिया को सीरियस हेड इंजुरी होने की वजह से जबलपुर के डुमना विमान तल से पी एम श्री एयर एंबुलेंस से भोपाल के हमीदिया मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया है कि दुर्घटना/आपदा पीड़ितों अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित रोगियों को देश/प्रदेश के उच्च स्तरीय संस्थानों में उपचार हेतु त्वरित परिवहन किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में "पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा का संचालन दिनांक 29 मई 2024 से किया जा रहा है। योजना से अब तक 13 का निशुल्क एवं 06 का सशुल्क कुल 19 मरीजों का परिवहन किया गया है। श्री विनय पासतारिया योजना का लाभ लेने वाले 20 वें मरीज़ हैं। जून माह में 5, जुलाई में 7, अगस्त में 2 और सितंबर माह में अब तक 6 मरीज/दुर्घटना पीड़ित पी एम श्री एयर एंबुलेंस सेवा का लाभ ले चुके हैं।

पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से प्रदेश में कहीं भी चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न होने या चिन्हित विशेष प्रकार की चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता निर्मित होने पर कठिन भौगोलिक परिस्थिति में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक पहुंचकर उन्नत आपातकालीन चिकित्सा द्वारा मरीजों की को स्थिर कर उच्च चिकित्सा संस्थानों तक एयर लिफ्ट किया जाता है। एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए 01 'हेली एम्बुलेंस' एवं 01 'फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस' का संचालन किया जा रहा है।

पात्रता
सड़क एवं औद्योगिक दुर्घटना अथवा प्राकृतिक आपदा में पीडित को राज्य के अंदर एवं बाहर शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय में निशुल्क परिवहन किया जाता है। आयुष्मान कार्डधारी के उपचार के लिये राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर सभी शासकीय एवं आयुष्मान सम्बद्ध अस्पतालों में उपचार हेतु नि:शुल्क परिवहन किया जाता है। अन्य हितग्राही जो कि आयुष्मान कार्डधारी नहीं हैं, उनके उपचार के लिए राज्य के अंदर स्थित शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क परिवहन जबकि राज्य के बाहर के किसी भी अस्पताल में अनुबंधित दर पर सशुल्क परिवहन की व्यवस्था है।

पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा की सुविधा के लिए नोडल अधिकारी
दुर्घटना/आपदा के प्रकरण में संभाग के अंदर पीड़ित को निःशुल्क परिवहन के लिये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर संभाग के अंदर स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे तथा संभाग के बाहर जाने के लिये स्वीकृति स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा दी जाती है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती गंभीर रोगी/पीड़ित को संभाग के बाहर एयर एम्बुलेंस की स्वीकृति अधिष्ठाता की अनुशंसा पर संभाग आयुक्त द्वारा तथा राज्य के बाहर के लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा दी जाती है। अन्य समस्त सशुल्क परिवहन के प्रकरण में एयर एंबुलेंस की उपलब्धता अनुसार स्वीकृति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय स्तर पर दिए जाने का प्रावधान है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *