झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों के मामले में जवाब मांगा

रांची
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों के मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है? उनके लिए कोई स्कीम या पॉलिसी है या नहीं?

हाईकोर्ट ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार हुई लातेहार जिले के महुआडांड़ थाना क्षेत्र निवासी एक लड़की से संबंधित केस में दायर क्रिमिनल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? इसपर राज्य सरकार की ओर से मौखिक तौर पर बताया गया कि लड़की की तलाश और उसकी बरामदगी के प्रयास जारी हैं। पुलिस की ओर से इस मामले में एसआईटी गठित की गई है, जिसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार कुछ लड़कियों को बरामद किया है। सरकार ने लातेहार निवासी लड़की की तलाश और बरामदगी के मामले में कार्रवाई पर अपडेट देने के लिए और दो हफ्ते का वक्त मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर को मुकर्रर की है।

ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े मामले में इसके पहले भी हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद 15 नाबालिग लड़कियों और एक लड़के को पुलिस ने बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया था। इन नाबालिग बच्चों को अच्छी नौकरी और पैसे का लालच देकर दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में ले जाया गया था। इनका रेस्क्यू करने के लिए लातेहार पुलिस की एसआईटी ने दिल्ली में छापामारी की थी।

 

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