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जिले में 317 गृह रक्षा वाहिनी के पद पर बहाली होनी है, 27 मार्च से इस नौकरी के लिए कर सकते हैं आवेदन

जहानाबाद
जिले में 317 गृह रक्षा वाहिनी के पद पर बहाली होनी है। इसको लेकर 27 मार्च से आनलाइन आवेदन जमा किया जाएगा। आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि 16 अप्रैल विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। हालांकि अरवल जिले में होमगार्ड की नई बहाली नहीं होनी है। जहानाबाद जिले में बहाली को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा चुकी है। बहाली के लिए आवेदक का शारीरिक जांच को लेकर पुलिस लाइन के मैदान को चिह्नित किया गया है। इस बहाली में वैसे आवेदक ही भाग लेंगे जो उच्च माध्यमिक इंटरमीडिएट, इंटर अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उर्तीण हैं। गृह रक्षा वाहिनी की नयी वेबसाइट www.onlinebhg. bihar.gov.in तैयार की गयी है। 27 मार्च से वेबसाइट कार्य करना शुरू कर देगा।

कम से कम 19 साल होनी चाहिए उम्र
बहाली से संबंधित सारी जानकारी वेबसाइट के माध्यम से आवेदक हासिल कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन जमा करते समय आवेदक का न्यूनतम 19 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। शारीरिक जांच शुरू होने से पूर्व आवेदक को बायोमेट्रिक से गुजरना होगा। इतना ही नहीं दौड़ने के समय पैर में डिजिटल चिप लगा रहेगा। यह एक रिकार्ड के रूप में कार्य करेगा।

डिजिटल होगी यह प्रक्रिया
अगर कोई आवेदक समय समाप्त होने पर दूरी तय करता है तो वह चिप ऑटोमेटिक समय बता देगा। ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक की सारी प्रक्रिया डिजिटल होगा।  गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन मेधा सूची तैयार की जाएगी। बिहार आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, थर्ड जेंडर एवं महिला के प्रतिनिधित्व के लिए सामान्य प्रशासन विभाग पटना द्वारा समय-समय पर नियुक्ति के बारे में जानकारी दी जाएगी।

यह अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन
अभ्यर्थी जिस जिले के स्थाई निवासी हैं, उसी जिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन-पत्र में स्थाई निवास प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि से संबंधित मैट्रिक, समकक्ष प्रमाण-पत्र, इंटरमीडिएट (10 2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण के दावे के लिए जाति प्रमाण-पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाणपत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का दावा करने वाले अभ्यर्थी को क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा। आरक्षित कोटि की विवाहित महिलाओं के संदर्भ में पिता की जाति के अनुसार समर्पित जाति प्रमाणपत्र हीं मान्य होगा। पति की जाति के अनुसार समर्पित जाति प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।

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