ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख न छोड़ें, वरना लगेगा तगड़ा जुर्माना, सिर्फ 31 दिसंबर 2024 तक का समय है
नई दिल्ली अगर आप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) अभी तक नहीं भर पाए हैं, तो आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर 2024 तक का समय है। इस तारीख के बाद, यदि आप विलंबित रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको जुर्माना और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है। विलंबित रिटर्न पर 5000…