2009 में अधिसूचना जारी की गई थी, अब मिलेगा 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ, पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी
इंदौर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आदेश दिया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के आयु के 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही उसे 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि का लाभ दिया जाए। सेवानिवृत्त निगमकर्मी जगदीश करोड़ीवाल ने इस संबंध में एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2009 में…