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बिना अनुमति भूस्वामी की अनुमति के बिना दीवार लेखन या पर्चा चस्पा किया तो अब पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगेगा

भोपाल बिना अनुमति नगरीय क्षेत्र में भूस्वामी की अनुमति के बिना दीवार लेखन या पर्चा चस्पा किया तो अब पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगेगा। ऐसे मामले न्यायालय नहीं जाएंगे। अधिकारियों को अर्थदंड लगाने का अधिकार रहेगा। इसका प्रविधान सरकार ने जन विश्वास विधेयक में किया है, जिसे मंगलवार को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया।…

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