CM ने हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी

हरियाणा 
हरियाणा में बीते दिन सीएम सैनी की अध्यक्षता में केबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद नायब सैनी ने कई और अहम फैसले लिए। इस मीटिंग के दौरान पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिली है। 

जानकारी के अनुसार CM ने हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। ये नियम 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माने जाएंगे। सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय क्मयूट की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 साल पूरे होने पर दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। इससे पहले 15 साल तक या जब तक ब्याज सहित कम्यूट की गई पेंशन राशि की रिकवरी हो जाए तब तक कटौती का प्रावधान था। वहीं सीएम ने कैबिनेट मीटिंग में कई फैसले लिए है। 

 

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