डाॅक्टर ने प्रसव के बाद प्रसूता के उपचार में बरती लापरवाही, 11 साल पुराने मामले में देना होगा चार लाख रुपये हर्जाना
इंदौर प्रसव के बाद प्रसूता के उपचार में बरती लापरवाही डाॅक्टर को महंगी पड़ी। 11 वर्ष चली सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने डाॅक्टर को आदेश दिया कि वह महिला को चार लाख रुपये हर्जाने के रूप में अदा करे। ब्याज सहित यह राशि करीब साढ़े आठ लाख रुपये होती है। आयोग ने माना…
