पैथोलॉजी लैब और कलेक्शन सेंटर के संचालन में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रमुख सचिव ने दिए निर्देश
भोपाल प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री संदीप यादव ने निर्देश दिए हैं कि निजी पैथोलॉजी लैब का संचालन केवल योग्यताधारी पैथोलॉजिस्ट द्वारा ही सुनिश्चित किया जाए, जो मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 13 और 24 के तहत आवश्यक अर्हताओं को पूर्ण करते हों। कोई भी निजी प्रयोगशाला केवल तकनीशियन…
