हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर फैसला सुनाया, स्कूलों को 2018 से पहले की अधिक फीस माता-पिता को लौटानी होगी
जबलपुर एमपी हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने कहा कि अगर स्कूलों ने 2018 या उससे पहले 10 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाई है, तो वो पैसा माता-पिता को वापस करना होगा। यह मामला पैरेंट्स द्वारा…
