तोता पालने पर होगी कारावास (3 वर्ष तक) एवं जुमार्ने का प्रावधान
जगदलपुर वन मंडलाधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता ने बताया कि तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षियों कों कैद में रखना तथा खरीदी, बिक्री वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित मई-2022 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें कारावास (3 वर्ष तक) एवं जुमार्ने का प्रावधान है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जिनके पास तोते एवं अन्य…
