अब भोपाल में दया बनेगी दुख का कारण… भीख देने और मांगने वालों पर कलेक्टर सख्त, भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध
भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीख मांगना और भीख देना अपराध की श्रेणी में आ गया है. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इसके लिए आदेश जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने और देने दोनों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की…
