नींद की गोली खिलाकर दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
जांजगीर-चांपा नींद की गोली खिलाकर नाबालिग से अनाचार करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया. अभियोजन के अनुसार 14 वर्षीय पीड़िता के पिता के निधन बाद वह अपने मामा के घर में रहती थी. 13 मई 2023 को…
