सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामलों में SC ने खींची लकीर, लड़की का चिल्लाना और चोट के निशान जरूरी नहीं
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि यौन उत्पीड़न के मामले में शारीरिक चोटों का न होना अपराध नहीं होने की पुष्टि नहीं करता है। साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी साफ कहा है कि यह भी जरूरी नहीं है कि पीड़िता शोर मचाए या चिल्लाए।…
