गो फर्स्ट एयरलाइन अपनी सम्पति बेचकर चुकाएगी कर्ज, खत्म होगा एयरलाइन का वजूद, NCLT की मंजूरी
नई दिल्ली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने सोमवार को बंद पड़ी बजट एयरलाइन गो फर्स्ट के लिक्विडेशन को मंजूरी दे दी। यह निर्णय न्यायिक सदस्य महेंद्र खंडेलवाल और तकनीकी सदस्य डॉ. संजीव रंजन की पीठ द्वारा दिया गया, जिन्होंने एयरलाइन की लेंडर्स समिति (सीओसी) द्वारा प्रस्तुत आवेदन के पक्ष में फैसला सुनाया। बता दें…
