कोर्ट का अहम फैसला: लेफ्टिनेंट कर्नल की याचिका पर एफआईआर रद्द, आपसी सहमति से बने संबंध को रेप नहीं माना जा सकता
जबलपुर वो युवती जो कि पहले तो लव रिलेशन में रहती है,आपसी सहमति से संबंध बनाती है, और फिर बाद में रेप का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाती है, उसे रेप की श्रेणी में नही माना जा सकता है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा। 13 साल…
