फुल स्टॉप नहीं : SC ने कहा है कि सिर्फ सड़क, सरकारी फुटपाथ, रेल लाइन, सार्वजनिक जगह पर ही अवैध अतिक्रमण को हटाने की छूट रहेगी
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में एक अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. SC ने 'बुलडोजर न्याय' को संविधान के खिलाफ बताया है और गैरकानूनी ध्वस्तीकरण पर चिंता भी जताई है. कोर्ट का कहना था कि अगली सुनवाई तक हमारे आदेश के बिना देश में आपराधिक मामले के आरोपियों समेत कहीं…
