वन्य-प्राणियों का शिकार करने वाले आरोपियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास
भोपाल वन्य-प्राणी नीलगाय एवं जंगली सुअर का विद्युत करंट लगाकर शिकार करने वाले आरोपियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 60-60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छिंदवाड़ा द्वारा वन परिक्षेत्र खमारपानी पेंच टाइगर रिजर्व में वन्य-प्राणी नीलगाय एवं जंगली सुअर का शिकार करने के प्रकरण में आरोपी रामपाल…
