भूखंड विक्रय के बाद भी विकास कार्य और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रमोटर की जिम्मेदारी : CG-RERA
अपूर्ण एवं अपंजीकृत परियोजना पर CG-RERA की सख्त कार्रवाई, प्रमोटर को आबंटी को 6.87 लाख रुपये ब्याज भुगतान करने का आदेश पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने तक आबंटी को प्रतिमाह 7,314 रुपये का भी करना होगा भुगतान बिना रेरा पंजीयन परियोजना विकसित करने पर प्रमोटर के विरुद्ध धारा 59 के तहत पृथक प्रकरण दर्ज करने के…
